Menu

Right To Information(RTI)

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अविलम्ब समयबद्ध वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभाग में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है। जो ऐसे नागरिको को कतिपय सूचना देने के लिए जो उसे पाने को इच्छुक है उपलब्ध कराया जायें ताकि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संर्वद्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियन्त्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के लिए अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित हो। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य में स्थापित विभिन्न कार्यालयों में मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जो समयबद्ध सीमा में इस कार्यवाही को स्थापित करने के लिए बाध्य होंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 22-07-15  जारी किये जा चुके हैं। 

: :
Website last update: 17/09/2023 01:08:25
You are visitor No :-