BIRTH AND DEATH DEPARTMENT
जन्म मृत्यु शाखा द्वारा उप पंजीयन कार्यालय के तौर पर जन्म तथा मृत्यु पंजीयन का कार्य निष्पादित किया जाता है शाखा द्वारा जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12/17 तथा राजस्थान जन्म - मृत्यु पंजीयन के नियम 8/13 के अंतर्गत नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं | आवेदन हेतु सुबह 10:00 से 3:00 बजे तक कमरा नंबर 105 में आवेदन कर रशीद कटवाएं |
शाखा द्वारा प्रदत सेवाएं :-
1. जन्म पंजीयन आवेदन फॉर्म
2. मृत्यु पंजीयन आवेदन फार्म
3. मृत शिशु नवजात मृत्यु पंजीयन आवेदन फॉर्म
4. दत्तक पुत्र आवेदन फॉर्म
5. जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन फॉर्म
6. बिन्दु संख्या 1 से 4 तक के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक :- Click Here
जन्म/मृत्यु पंजीयन सुगम रूप से करवाने हेतु आवश्यक जानकारी/दस्तावेज
1. जन्म से 30 दिवस के अंदर पंजीकरण करवाने हेतु आवेदक के माता-पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य है|
2. मृत्यु से 30 दिवस के अन्दर के आधार कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य है |
3. जन्म/मृत्यु के 30 दिवस पश्चात एंव एक वर्ष से पहले पंजीकरण करवाने हेतु नोटेरी शपथ पत्र अनिवार्य है |
4. जन्म/मृत्यु से एक वर्ष पश्चात पंजीकरण हेतु करवाने हेतु उपखंड न्यायाधीश के समक्ष आदेश प्राप्त होने पर पंजीकरण करवाया जा सकता है|
5. जन्म/मृत्यु आवेदन हेतु कमरा संख्या 105 में आवेदन फॉर्म प्रस्तुत कर रसीद कटावे |
6. रसीद कटवाने के 10 कार्य दिवस पश्चात आप कमरा संख्या 138 की खिड़की से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं |
7. आवेदन शुल्क 10/_ प्रति कॉपी |
शाखा कर्मचारी विवरण:-
श्री मती जय श्री बारेठ - शाखा प्रभारी फोन न. :- 7597730668
श्री नरेंद्र शर्मा - संविदा कर्मी फोन न. :- 8619158317