Birth and Death Department
जन्म-मृत्यु शाखा
जन्म-मृत्यु शाखा द्वारा उप पंजीयन कार्यालय के तौर पर जन्म तथा मृत्यु पंजीयन का कार्य निष्पादित किया जाता है। शाखा द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12/17 तथा राजस्थान जन्म-मृत्यु पंजीयन के नियम 8/13 के अन्तर्गत नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किए जाते है। आवेदन हेतु सुबह 10:00 से 03:00 बजे तक कमरा न. 105 में आवेदन कर रसीद कटवाएं।
शाखा द्वारा प्रदत्त सेवाएं :-
1. जन्म पंजीयन फॉर्म हेतु यहाँ क्लिक करे
2. मुत्यु पंजीयन फॉर्म हेतु यहाँ क्लिक करे
3. मृत शिशु/नवजात मृत्यु पंजीयन फॉर्म हेतु यहाँ क्लिक करे
4. दत्तक पुत्र पंजीयन फॉर्म हेतु यहाँ क्लिक करे
5. जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुडवाने हेतु आवेदन फॉर्म हेतु यहाँ क्लिक करे
6. बिन्दु संख्या 1-4 तक के ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करे
जन्म/मृत्यु पंजीयन सुगम रूप से करवाने हेतु आवश्यक जानकारी/दस्तावेज
1. जन्म से 30 दिवस के अन्दर पंजीकरण करवाने हेतु आवेदक माता-पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य है।
2. मृत्यु से 30 दिवस के अन्दर के आधार कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य है।
3. जन्म/मृत्यु के 30 दिवस पश्चात् एवं एक वर्ष से पहले पंजीकरण करवाने हेतु नोटेरी शपथ पत्र अनिवार्य है।
4. जन्म/मृत्यु से एक वर्ष पश्चात् पंजीकरण करवाने हेतु उपखण्ड न्यायाधीष से सक्षम आदेश प्राप्त होने पर ही पंजीकरण करवाया जा सकता है।
5. जन्म /मृत्यु आवेदन हेतु कमरा संख्या 105 में आवेदन फार्म प्रस्ततु कर रसीद कटावे ।
6. रसीद कटवाने के 10 कार्य दिवस पश्चात् आप कमरा संख्या 138 की खिडकी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।
7. आवेदन शुल्क 10/-प्रति कॉपी
शाखा कर्मचारी विवरणः-
1. श्रीमती जयश्री बारेठ - शाखा प्रभारी
2. श्री नरेन्द्र शर्मा - संविदा कर्मी