Marriage Department

विवाह पंजीयन शाखा 

   

       विवाह पंजीयन शाखा द्वारा राजस्थान विवाह अधिनियम 1950 के अन्तर्गत उप पंजीयक शाखा के तौर पर विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य निष्पादित किया जाता है।

       कार्यालय सम्पर्क  - कमरा संख्या 115,  नगर निगम कार्यालय

 

शाखा द्वारा प्रदत्त सेवाएं     

            1. विवाह पंजीयन - इस हेतु आवेदन ऑनलाइन  तथा ऑफलाइन  प्रस्तुत किए जा सकते है। 

            2. ऑफलाइन आवेदन हेतु फार्म  के लिए यहाँ क्लिक करे 

            3. ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करे 

            4. आवश्यक दस्तावेज की सूची के लिए यहाँ क्लिक करे 

 

नोटः-  सभी शपथ पत्र नोटेरी होना आवश्यक है।

  

आवेदन प्रक्रिया सुगम करने हेतु आवश्यक  बिन्दु:-

        1.  ज्वाईंट फोटो 2x4 के स्पष्ट एवं अध्यतन होना आवश्यक है।

        2. वर -वधू के जन्म प्रामाणिकता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूल मार्कशीट ही मान्य है। 

        3. आवेदन से 15 दिवस के अन्दर प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाते है। 

        4. विवाह पंजीयन हेतु वर वधू का प्रत्यक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। 

        5. यदि वधू की आयु 21 वर्ष से कम है। (विवाह दिनांक तक), उस स्थिति में वधु के माता पिता को प्रत्यक्ष प्रस्तुत होना अनिवार्य है। 

कार्यालय कर्मचारी विवरणः-

            1. श्रीमती नीलू गुर्जर  - शाखा प्रभरी 

            2. श्री फूलचन्द देवड़ा - कनिष्ठ लिपिक

Smt. Kirti Kumawat Deputy Commissioner (Dev.) Nagar Nigam Ajmer

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      Website last update: 21/09/2023 03:42:25
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