Urban Development Tax

नगरीय विकास शाखा

नगरीय विकास कर द्वारा नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 125 के अंतर्गत शहर की विभिन्न कर योग्य संपत्तियों पर कर संधारित किया जाता है |शाखा द्वारा कर संधारण एवं कर वसूली का कार्य निष्पादित किया जाता है | वर्तमान में 300 वर्गगज से ऊपर की आवासीय संपत्ति एवं 100 वर्गगज से अधिक से व्यवसायिक संपत्ति पर राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार कर निर्धारण किया जाता है |

संपर्क:- निगम कार्यालय के कमरा संख्या 112 एंव 113 में (पूर्व गृहकर) नगरीय विकास कर शाखा का कार्य होता है| नगरीय विकास कर एवं स्वनिर्धारित/स्वघोषित कर जो कि संपत्ति के वास्तविक उपभोग/उपयोग पर संधरित किया जाता है |

शाखा द्वारा प्रदत सेवाएं :-

1. कर संधारण

2. कर वसूली

3. धारा 130 के नोटिस जारी कर वसूली

4. धारा 131 के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही

5. स्वकर निर्धारण पत्र सलंग्न

6. प्रपत्र के साथ संपत्ति के चेन डॉक्यूमेंट तथा स्वामित्व संबंधित कागज अथवा किरायानामा आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना है|

7. पुराना गृह कर रिकॉर्ड

8. नामांतरण ऑनलाइन लिंक :-  Click Here 

9. नामांतरण ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र तृतीय अनुसूची/चतुर्थ अनुसूची

10. नामांतरण केवल कर योग्य संपत्तियों का किया जाएगा

11. नामांतरण हेतु आवश्यक दस्तावेज

          (1.) पुराना एमसी नंबर

          (2.) चतुर्थ/तृतीय अनुसूची पूर्ण प्रविष्टियों सहित

          (3.) सजरा

          (4.) पंजीकृत वसीयत

          (5.) पंजीकृत स्वामित्व दस्तावेज

          (6.) अध्यतन नगरीय विकास कर जमा रसीद

          (7.) वांछित मृत्यु प्रमाण पत्र यदि अंतर्निहित हो तो |

          (8.) समस्त आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति

1. Assessment form for House Tax - Click Here 

2. Assessment form for Urban Development Tax - Click Here

3. Online Payment link for Urban Development Tax - Click Here 

शाखा कर्मचारी विवरण

श्रीमती नीलू गुर्जर             शाखा प्रभारी

श्रीमती जयश्री बारेठ         राजस्व निरीक्षक

श्री संजय कुमार              कनिष्ठ लिपिक

सुश्री खुशबू बानो             कनिष्ठ लिपिक

श्री धर्म प्रकाश पुरोहित      संविदा कर्मी

SMT. SITA VERMA Deputy Commissioner (Dev.) Nagar Nigam Ajmer

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      Website last update: 05/06/2023 10:28:37

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