Death Certificate

मृत्यु प्रमाण पत्र -


1.    घर पर हुई मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु:-

    (i) मृत्यु दिनांक से 21 दिवस के अन्दर बनवाया जाता है तो वह निःशुल्क बनाया जाता है।

    (ii) मृत्यु होने के 21 दिवस के उपरान्त और 30 दिवस के अन्दर बनवाया जाता है तो 1/- रूपये बिलम्ब शुल्क के साथ बनाया जाता है।

    (iii) मृत्यु होने के 30 दिवस के उपरान्त और 1 वर्ष के अन्दर की अवधि में बनवाया जाता है तो सांख्यिकी विभाग का अनुज्ञा पत्र व 1/- रूपये बिलम्ब शुल्क के साथ बनाया जाता है।

    (iv) मृत्यु होने के 1 वर्ष के उपरान्त कभी भी बनवाया जाता है तो श्रीमान् तहसीलदार महोदय का अनुज्ञा पत्र व 1/- रूपये बिलम्ब शुल्क के साथ बनाया जाता है।


2.    पालिका क्षेत्र में किसी दुर्घटना में हुई मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु :- पुलिस में दर्ज F.I.R. व पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रति की आवश्यकता होती है तथा शेष जानकारी यथावत हैं।

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Website last update: 14/02/2022 03:13:00

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